थानों जमा मस्जिद मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई , मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने की पैरवी

नैनीताल –
थानों जामा मस्जिद से जुड़े मामले में बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अदालत में पैरवी करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया। थानो जामा मस्जिद कमेटी द्वारा अनधिकृत निर्माण की सीलिंग और नियमितीकरण आवेदन निरस्त होने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और प्रतिवादी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता राहुल कंसल ने पैरवी की। थानों जामा मस्जिद से संबंधित यह मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है। मामले की सुनवाई को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कानूनी प्रक्रिया जारी है। हाईकोर्ट में हुई इस सुनवाई पर स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों की नजर बनी हुई है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि एमडीडीए का सक्षम प्राधिकारी आज से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को लिखित रूप में उन सभी आवश्यक दस्तावेजों और आपत्तियों की सूची सौंपेगा जो आवेदन के लिए जरूरी हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा नया आवेदन और दस्तावेज जमा करने की तारीख से तीन महीने के भीतर एमडीडीए को कानून के अनुसार अंतिम निर्णय लेना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास उचित प्रक्रिया के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करने का विकल्प भी खुला रहेगा।